IRDAI ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में पीड़ितों को जल्द से जल्द बीमा क्लेम सेटल करने का दिया निर्देश 

Odisha train accident: IRDAI ने बीमा सेक्टर के रेगुलेटर ने ओडिशा ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द बीमा को सेटल करने का आदेश दिया है।

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

Odisha Train AccidentUpdate: ओडिशा के बालासोर जिले में हुई भीषण रेल हादसे में पीड़ित लोगों को बीमा क्लेम को जल्द सेटलमेंट करने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है। लाइफ और जनरल बीमा कंपनियों को यह आदेश बीमा सेक्टर के रेगुलेटर इंश्योरेंस रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस रेल हादसे में 275 लोगों की जान गई और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। 

IRDAI के चेयरपर्सन देबाशीष ने कहा कि, रेगुलेटर ने सभी जनरल बीमा कंपनियों को रेल हादसे में पीड़ितों के जीवन दुर्घटना बीमा से जुड़े क्लेम को जल्द से जल्द सेट करने का आदेश दिया है। 

आपको मालुम हो कि, अगर आप IRCTC की ऑनलाइन पोर्टल से टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको दो तरह के नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा देती है। जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म होती है उन्हें 35 पैसे की भुगतान करने के एवज में ट्रैवल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस में मृत्यु या पूरे तरह से विकलांग होने पर 10 लाख रुपये की बीमा मिलती है, वही अगर कोई आंशिक तौर पर विकलांग होता है तो उन्हें 7.50 लाख रुपये के बीमा और मेडिकल  खर्च के लिए अलग से 2 लाख रुपये दिए जाते हैं।

 IRCTC के एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी डिटेल रेलवे अथॉरिटी के रिपोर्ट को बीमा कंपनी को सबमिट करना होता है। इस डिटेल में मृत घोषित किए गए व्यक्ति की पूरी डिटेल होना जरूरी है। इसके अलावा एनईएफटी मैंडेट डिटेल्स, कैंसल्ड चेक, नॉमिनी का फोटो और पहचान पत्र के साथ क्लेम फॉर्म और कानूनी उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है।

केंद्र सरकार ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और साइप इंश्योरेंसकाउंसिल को ट्रेन दुर्घटना में पीड़ितों के इंश्योरेंस कवरेज का डेटा सबमिट करने का आदेश दिया है।  

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