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दिल्ली में आज से 'No PUC No Fuel' नियम लागू, जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी और 126 चेकपॉइंट तैयार

यह आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है और दिल्ली में GRAP स्टेज-IV लागू रहने तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा. प्रदूषण पर सख्ती से लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. शहर भर में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम तैनात की गई है.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है. राजधानी की जहरीली हवा पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने आज से एक बड़ा नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसका सीधा असर वाहन चालकों पर पड़ेगा.

नए आदेश के तहत अब दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू होगा. यानी जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले बाहरी वाहनों पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है.

GRAP स्टेज-IV के तहत लागू हुआ सख्त आदेश

यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है और GRAP स्टेज-IV लागू रहने तक प्रभावी रहेगा. सरकार के मुताबिक सर्दियों के मौसम में दिल्ली में PM2.5 और PM10 का स्तर तय सीमा से कई गुना ऊपर पहुंच जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है.

बिना PUC वाहन को नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल और CNG पंपों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि केवल वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाने पर ही ईंधन दिया जाए. यदि कोई वाहन बिना PUC के ईंधन लेते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा. PUC की जांच के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ-साथ ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे, VAHAN डाटाबेस, वॉयस अलर्ट सिस्टम और पुलिस की मदद ली जाएगी.

बाहर की गाड़ियों पर पूरी तरह रोक

GRAP स्टेज-IV के दौरान दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपात सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए

प्रदूषण में निर्माण गतिविधियों की बड़ी भूमिका को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट और मलबा जैसी निर्माण सामग्री लेकर आने वाले किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नियमों के उल्लंघन पर वाहन जब्त करने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट से मिली सख्ती की अनुमति

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में संशोधन करते हुए दिल्ली-एनसीआर में BS-IV मानकों से नीचे आने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इजाजत दे दी. दिल्ली सरकार ने अदालत से BS-III और उससे पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, क्योंकि इन्हें प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह माना जा रहा है.

क्यों जरूरी हुए इतने कठोर कदम

दिल्ली सरकार के अनुसार IIT कानपुर की रिपोर्ट बताती है कि सर्दियों में दिल्ली के PM10 प्रदूषण में करीब 19.7% और PM2.5 में 25.1% हिस्सेदारी वाहनों की होती है. वहीं निर्माण कार्य भी हवा को और ज्यादा जहरीला बनाते हैं. इसी वजह से सरकार ने सीधे तौर पर वाहनों और निर्माण गतिविधियों को निशाने पर लिया है.

580 पुलिसकर्मी और 126 चेक प्वाइंट तैनात

नियमों के सख्त पालन के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है. राजधानीभर में 126 चेक प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां 37 ‘प्रखर’ वैन तैनात रहेंगी. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी सीधे पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगे.

ट्रैफिक जाम से निपटने की रणनीति

सख्ती के कारण संभावित ट्रैफिक जाम को देखते हुए सरकार ने अलग योजना बनाई है. दिल्ली के 100 ट्रैफिक जाम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, जहां गूगल मैप की मदद से ट्रैफिक फ्लो सुधारने और जाम कम करने पर काम किया जाएगा.

कब तक लागू रहेंगे ये नियम

CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP स्टेज-IV लागू होते ही ये सभी निर्देश स्वतः प्रभावी हो जाएंगे और जब तक यह स्टेज हटाया या संशोधित नहीं किया जाता, तब तक नियम लागू रहेंगे. भविष्य में GRAP स्टेज-IV दोबारा लागू होने पर अलग से कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 समेत अन्य कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से दिल्ली की हवा को राहत मिलेगी और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा.

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18 December 2025, 09:03 AM IST

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