सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को दी जमानत, छह साल रहे हिरासत में
जेम्स ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के कथित 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी, जिसने छह साल हिरासत में बिताए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है।
12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित मामला
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।
एक याचिका को खारिज कर दिया था
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की एक याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में मिशेल ने कोर्ट से कहा था कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वो मामले में आधी सजा काट चुका है। ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।


