Shahi Idgah Masjid Dispute: 'मस्जिद पक्ष की याचिका सुनी जाए', मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Shahi Idgah Masjid Dispute: शाही ईदगाह के सर्वे पर इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है.

Shabnaz Khanam
Edited By: Shabnaz Khanam

Shahi Idgah Masjid Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (जनवरी 16) को उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद (विवादित परिसर) के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाओं की विचारणीयता के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू संगठन व अन्य से जवाब मांगा है. 

हाई कोर्ट का क्या था फैसला?

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 दिसंबर 2023 को सुनवाई हुई थी. तब हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की मांग भी मंजूर कर ली थी. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया था.

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