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राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका में अवैध रुप से जन्मे व्यक्ति को नहीं मिलेगा नागरिकता का अधिकार

उन्होंने कहा, "नागरिकता एक बहुत ही कीमती अधिकार है, जिसे संविधान के 14वें संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।" बोर्डमैन ने कहा कि नागरिकता एक "राष्ट्रीय चिंता है जिसके लिए एक समान नीति की आवश्यकता है," उन्होंने आगे कहा कि "केवल एक राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा ही वादी को पूरी राहत प्रदान करेगी।

Lalit Sharma
Edited By: Lalit Sharma

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से किसी के यहां जन्मे किसी भी व्यक्ति को जन्मसिद्ध नागरिकता देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उन्होंने नागरिकता को "सबसे कीमती अधिकार" बताया। हालांकि, बुधवार को एक संघीय न्यायाधीश ने कहा कि उनका न्यायालय राष्ट्रपति के आदेश को मान्यता देने वाला पहला न्यायालय नहीं होगा, जिसके बाद उनके आदेश पर एक और कानूनी विराम लग गया। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर दूसरी बार देशव्यापी रोक लगाने का आदेश देते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने कहा कि देश की किसी भी अदालत ने 14वें संशोधन की ट्रंप प्रशासन की व्याख्या का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा, "यह अदालत पहली नहीं होगी।" 

क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता?

जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में निहित एक प्रावधान है। इस संशोधन की व्याख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को नागरिकता प्रदान करने के लिए की गई है, चाहे उसके माता-पिता की कानूनी स्थिति कुछ भी हो। अमेरिका उन 30 देशों में से एक है जहाँ जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत जूस सोली या - मिट्टी का अधिकार - लागू होता है। इनमें से ज़्यादातर अमेरिका में हैं, और कनाडा और मेक्सिको उनमें से हैं। प्यू सेंटर फॉर रिसर्च के अनुसार, 2022 तक लगभग 1.3 मिलियन अमेरिकी नागरिक ऐसे हैं जो बिना दस्तावेज़ वाले माता-पिता से पैदा हुए हैं।

जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रम्प का एक्शन

ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा, "अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जन्मसिद्ध नागरिकता, जब इसे पारित किया गया था और बनाया गया था, तो यह गुलामों के बच्चों के लिए थी। इसका मतलब यह नहीं था कि पूरी दुनिया आकर संयुक्त राज्य अमेरिका में जमा हो जाए।" "हर कोई आ रहा है, और पूरी तरह से अयोग्य लोग जिनके बच्चे शायद अयोग्य हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि यह ऐसा है।" 

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06 February 2025, 12:13 PM IST

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