नाले पर बना था अवैध निर्माण, नोटिस के बाद चला पीला पंजा...किसके इशारे पर दिल्ली के तैमूर नगर में गरजा बुलडोजर?
दिल्ली के तैमूर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है. यहां नाले के किनारे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और इस दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई गई है. तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए 5 मई से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया.

राजधानी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई शुरू की गई है. यहां पर नाले के किनारे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. इस कार्रवाई के दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है. यह कदम तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिनकी वजह से नाले की सफाई और विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं.
अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई
डी.डी.ए. (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की टीम ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच तैमूर नगर में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की. इस दौरान इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस और पैरा मिलिट्री बलों को तैनात किया गया है. तैमूर नगर के आईजी कैंप में यह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जहां पिछले समय में साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इस क्षेत्र में चांद मियां नामक एक व्यक्ति अवैध घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने का मास्टरमाइंड था.
नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई
बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले, इंदिरा गांधी कैंप में डी.डी.ए. अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजे थे और दीवारों पर जगह-जगह चेतावनी के नोटिस चस्पा किए थे. इन नोटिसों के बाद, कई लोगों ने अपनी अवैध बस्तियों को पहले ही खाली कर दिया था. हालांकि, कुछ लोग कार्रवाई का विरोध कर सकते थे, लेकिन अधिकारियों ने इस पर जोर दिया कि यह कदम अवैध निर्माणों को हटाने और नाले के जीर्णोद्धार की दिशा में जरूरी था.
नाले के जीर्णोद्धार के लिए दीवार बनाने की योजना
डी.डी.ए. अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद, नाले के किनारे अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए दीवार बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे निर्माण न हो सकें. इस कदम से न केवल नाले की सफाई सुनिश्चित होगी, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी काबू पाया जा सकेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए 5 मई से तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार के लिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को नाले से गाद निकालने और कचरा साफ करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
नाले की सुरक्षा और मलबा न गिरने का निर्देश
हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ध्वस्तीकरण के दौरान मलबा नाले में न गिरे. इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन को सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष कदम उठाने का आदेश दिया गया. अदालत ने डी.डी.ए. को निर्देशित किया कि यदि तैमूर नगर नाले के मुद्दे पर कोई रिट याचिका दायर की जाती है तो उसे मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत सूचीबद्ध किया जाए.
सफाई और ट्रैफिक जाम की समस्या
अदालत ने मानसून और जलभराव की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो दिल्ली में अक्सर देखने को मिलती हैं. वकीलों और नागरिकों ने शहर में नालियों के जाम होने के कारण जलभराव की समस्या उठाई, जो सड़कों, घरों और ऑफिसों में समस्या पैदा करती है.


