पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर सरकारी टीचर बनी महिला, 30 साल बाद हुआ खुलासा, रामपुर में FIR दर्ज

रामपुर में सामने आए इस चौंकाने वाले मामले ने प्रशासन और आम लोगों को हैरान कर दिया है. पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर करीब तीन दशकों तक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बनी रही महिला के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है. विभागीय जांच में सच्चाई सामने आने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.

Yogita Pandey
Edited By: Yogita Pandey

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर सरकारी नौकरी करने वाली महिला शिक्षिका का 30 साल बाद पर्दाफाश हुआ. बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि माहिरा अख्तर उर्फ फरजाना ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवा में लंबे समय तक नौकरी की. मामले के खुलासे के बाद उसे पहले निलंबित किया गया और फिर बर्खास्त कर दिया गया. अब पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई के चलते रामपुर जिले में सनसनी फैल गई है. यह मामला इस बात की चेतावनी भी है कि सरकारी नौकरी में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे प्रवेश लेने वालों पर विभागीय और पुलिस निगरानी कड़ी होनी चाहिए.

महिला ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के सहारे छिपाई थी सच्चाई

जानकारी के अनुसार, माहिरा अख्तर ने 1979 में एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी की थी और इसके बाद पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी. तलाक के बाद वह भारत लौटी और फरजाना नाम से रामपुर में रहने लगी.

1985 में दूसरी शादी के दौरान उसने अपनी पुरानी भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली. उसकी पढ़ाई और BTC प्रशिक्षण भी रामपुर में ही हुई. वर्ष 1991 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वह सरकारी सेवा में लंबे समय तक बनी रही.

विभागीय जांच में हुआ खुलासा

बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में यह सामने आया कि महिला पहले ही पाकिस्तानी नागरिक बन चुकी थी. इसके बाद विभाग ने उसे निलंबित कर बर्खास्त कर दिया. विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अजीम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कमरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात माहिरा अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया, "महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 318(4), 336, 338 और 340 के तहत धोखाधड़ी और कूट रचना का केस दर्ज किया गया है."

पुलिस की कार्रवाई और आगे की योजना

पुलिस के अनुसार, फिलहाल साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है. जांच में जुटी टीम दस्तावेज़ों और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा.

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