विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, क्रेडिट कार्ड से 7 लाख की इंटरनेशनल पेमेंट पर नहीं लगेगा TCS

सरकार ने पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से विदेश यात्रा के दौरान 7 लाख का भुगतान करने पर टीसीएस नहीं लगाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) व टीसीएस के बीच में अस्पष्टता को दूर करना है।

Nisha Srivastava

केंद्र सरकार ने विदेश में यात्रा करने जाने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से विदेश यात्रा के दौरान 7 लाख का भुगतान करने पर टीसीएस नहीं लगाने का फैसला लिया है। दरअसल शुक्रवार 19 मई को भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) व टीसीएस के बीच में अस्पष्टता को दूर करना है।

मंत्रालय ने कहा कोई व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से साल में 7 लाख की पेमेंट करता है तो इस भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा। साथ ही कोई टीसीएस नहीं लगेगा।

इस कारण हुआ बदलाव

अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर क्रेडिट कार्ड से किया गया भुगतान अभी एलआरएस के दायरे में नहीं आते हैं। जिसके कारण पेमेंट टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स से बच जाते हैं। यही वजह है कि रिजर्व बैंक से ऐसे सभी पेमेंट को एलआरएस और टीसीएस के दायरे में लाने के बारे में तरीकों पर विचार करने को कहा गया था।

आपको बता दें कि फरवरी में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और चिकित्सा के अलावा सभी काम के लिए बाहर भेजे जाने वाले पैसों पर 20 फीसदी की दर से टीसीएस वसूलने का प्रस्ताव किया था। यह 1 जुलाई, 2023 को लागू लागू होने वाले थे।

बजट में लाया गया था प्रस्ताव

एलआरएस के तहत भारत से बाहर पैसे भेजने पर टीसीएस में 5 प्रतिशत से बढ़ोत्तरी करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में 7 लाख रुपये की लिमिट को भी हटाने का भी प्रस्ताव किया गया था। लेकिन सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिए हैं। वहीं अगर भुगतान भारत से किया गया होगा। ऐसे में टीसीएस से छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

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