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दिवाली से पहले GST में बड़ा बदलाव! सस्ती होंगी जरूरी चीजें, सिगरेट और गुटखा पर बढ़ेगा टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली से पहले जीएसटी (GST) में व्यापक सुधार किए जाएंगे. नई टैक्स व्यवस्था से आम जनता को राहत मिलेगी. जबकि सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर अलग से 40% तक जीएसटी लगाया जा सकता है.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

GST Reforms: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐलान किया कि दिवाली से पहले वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े सुधार किए जाएंगे. सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि नई व्यवस्था में अधिकतर वस्तुओं पर कर का बोझ घटने वाला है. मोदी ने कहा कि यह सुधार जनता के लिए डबल दिवाली साबित होगा.

फिलहाल जीएसटी की चार दरें 5%, 12%, 18% और 28% लागू हैं. लेकिन नई संरचना में केवल दो स्लैब 5% और 18% रहेंगे. खास बात यह है कि जिन वस्तुओं पर अभी 12% जीएसटी लगता है, वे ज्यादातर 5% श्रेणी में आ जाएंगी. वहीं, 28% वाले लगभग 90% सामान और सेवाएं अब 18% में शामिल होंगी.

सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू पर नया टैक्स

वर्तमान में लग्जरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट, पान मसाला, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ-साथ मुआवजा उपकर (Compensation Cess) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) भी लगाया जाता है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन उत्पादों को अलग से टैक्स करने का प्रस्ताव रखा है.

नई व्यवस्था के तहत, तंबाकू और सिगरेट जैसे 7 उत्पादों पर 40% जीएसटी लगाने की तैयारी है. इस बदलाव के साथ ही मुआवजा उपकर को हटाने का निर्णय लिया गया है. इसका सीधा असर इन उत्पादों की कीमत और टैक्स वसूली पर पड़ेगा.

वित्त मंत्री की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल करेगी समीक्षा

जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इसी बैठक में इन बदलावों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस दिवाली, मैं आपके लिए डबल दिवाली लेकर आ रहा हूं. नागरिकों को बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है. हम नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार ला रहे हैं. इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा. यह दिवाली से पहले आपके लिए एक तोहफ़ा है."

जीएसटी से सरकार को होने वाली आमदनी

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक टैक्स वसूली 18% वाले स्लैब से हुई है. आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी राजस्व का लगभग 65% हिस्सा इसी स्लैब से आता है. 28% वाले स्लैब से 11%, 12% वाले स्लैब से 5% और 5% वाले स्लैब से लगभग 7% की हिस्सेदारी मिलती है.

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17 August 2025, 01:23 PM IST

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