प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल करने वाला कानून कब लागू होगा ? दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब

दिल्ली के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाले कानून को इस साल लागू नहीं किया जाएगा. इसे नए एकेडमिक सेशन 2026-27 से लागू किया जाएगा. इस बात की जानकारी दिल्ली सरकारी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को दी.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए आने वाला नया कानून इस साल लागू नहीं किया जाएगा. इस नए कानून को 2026-27 के एकेडमिक सेशन से लागू किया जाएगा. इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि 2026-27 एकेडमिक सेशन से लागू होगा. 

SC ने वकील के बयान को रिकॉर्ड कर लिया 

दरअसल, SC, दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसने नए कानून के लागू होने पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब सरकार ने यह आश्वासन दे दिया है तो अब इस कानून को लागू करने में कोई जल्दी नहीं है और साथ ही अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की भी कोई जरूरत नहीं होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील के बयान को रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि अब आगे इस मामले में कोई और आदेश की जरूरत नहीं है. आगे सभी सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा. 

2026-27 सेशन से लागू किया जाएगा 

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने कहा कि जब यह केस हमारे पास आया था तो हमारी एकमात्र चिंता कानून को लागू करने में जल्दबाजी थी. हालांकि, अब सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसे अगले साल 2026-27 से लागू किया जाएगा, इसलिए अब हमारा हस्तक्षेप यहीं खत्म हो जाता है. 

स्कूलों ने खटखटाया SC का दरवाजा
 
बता दें कि प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना के पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें फीस तय करने के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा गया था. इस नए नियम के अनुसार फीस निर्धारण पर फैसला करने वाली कमेटी में स्कूल प्रबंधन, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बच्चों के अभिभावकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात कही गई थी. 

1700 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा नियम 

वहीं अब यह नया कानून शैक्षणिक सेशन 2026-27 से लागू किया जाएगा. जिससे दिल्ली के सभी 1700 प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया जाएगा. इस नए कानून के तहत मौजूदा कमियों को खत्म किया गया है. इसके साथ ही यह कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि हर फीस बढ़ोतरी में एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन हो. 

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