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'नफरत फैलाने वाले कंटेट पर कसा जाए शिकंजा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी...', हेट स्पीच पर SC ने केंद्र-राज्यों को जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर नियंत्रण की आवश्यकता जताई, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया. वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अदालत ने सभी एफआईआर को एकजुट करने के निर्देश दिए. उन्होंने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत की थी. अदालत ने हेट स्पीच के दुष्परिणामों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों और केंद्र सरकार से कहा कि घृणास्पद भाषण (hate speech) को नियंत्रित जरूर किया जाए, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech) बची रहे. यह निर्देश सोशल मीडिया प्रभावशाली शर्मिष्ठा पनोली से जुड़े मामले में वजाहत खान की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम ग़लत इस्तेमाल

अदालत ने जोर देकर कहा कि पीठ ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए, इसलिए नागरिकों को यह समझना जरूरी है कि क्यों कुछ भाषण अनुपयुक्त या घृणास्पद माने जाते हैं. “विषय-वस्तु का कुछ नियमन होना चाहिए और नागरिकों को ऐसे भाषणों को शेयर या लाइक करने से बचना चाहिए.” 

वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक

दोनों न्यायाधीशों ने वजाहत खान की याचिका पर गौर करते हुए कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों (आश्रम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र) में दर्ज FIR के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जाएगा. अदालत ने FIRs को संघटित (consolidate) करने और इस बाबत राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेजा, अगली सुनवाई 14 जुलाई नियत की गई.

जस्टिस विश्वनाथन की कड़ी टिप्पणी

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “हेट स्पीच हमें कहीं नहीं पहुंचाती.” एक तमिल कहावत उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, “आग की चोट भर सकती है, लेकिन शब्दों की नहीं.’’ इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि शब्दों से होने वाली चोट कितनी गहरी और लम्बे समय तक प्रभावशाली हो सकती है.

वजाहत खान का बयान

वजाहत खान के वकील ने अदालत को बताया कि खान ने अपने पुराने ट्वीट्स के लिए माफी मांगी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर सेंसेटिव सामग्री पोस्ट करने का मोह अभिव्यक्ति की गलत समझ के चलते किया था. खान की ओर से यह प्रस्ताव भी रखा गया कि जो FIR उनके ट्वीट्स के संदर्भ में दर्ज की गई हैं, वे संबंधित ट्वीट्स से ही जुड़ी हैं या नहीं, इसका स्पष्ट विवेचन हो.

शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ की थी शिकायत

वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पनोली के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' वीडियो के आधार पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई.

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14 July 2025, 04:19 PM IST

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