Delhi Ordinance: अध्यादेश मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी

Delhi Ordinance: सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया..

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

हाइलाइट

  • दिल्ली अध्यादेश मामले में केंद्र को सुप्रीम का नोटिस

Delhi Ordinance: सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई सोमवार को केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दी गई दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली की आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court). ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग की. CJI ने कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे. CJI ने विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए 2 हफ्तों बाद सुनवाई की बात कही. कोर्ट ने उपराज्यपाल के वकील के अनुरोध पर उन्हें भी मामले में पक्ष बनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की है. आप नीत सरकार ने अपनी याचिका मे कहा है कि यह कार्यकारी आदेश मनमाना है जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने का प्रयास करता है. दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है.

दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया था आरोप

इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था, आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है.

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